रांची:
झारखंड हाईकोर्ट से मोरहाबादी के दुकानदारों को थोड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने नगर निगम के आयुक्त को एक सप्ताह में इनके लिए नई जगह की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। वहीं दुकानदारों से कहा कि निगम दूसरी जगह जहां व्यवस्थित कर रहा है, उसमें किसी तरह की अपत्ति ना करें। बता दें कि कुछ दिनों पहले मोरहाबदी में हुए गैंगवार के बाद सुरक्षा की दृष्टि से दुकानों को हटाने का निर्देश रांची जिला प्रशासन ने दिया था। जिसके बाद दुकानदार कोर्ट पहुंच गए थे। उनकी ओर से रौशन कुमार ने याचिका दायर कर इंसाफ की गुहार लगाई थी।
जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। प्रार्थियों की ओर से हाईकोर्ट की अधिवक्ता रितु कुमार एवं देवर्शी मण्डल ने पक्ष रखा,वहीं नगर निगम की तरफ से शैलेंद्र सिंह अदालत में उपस्थित हुए थे। मामले कि अगली सुनवाई 12 अप्रैल को होगी। बता दें कि पिछली सुनवाई में अदालत ने निगम से सवाल किया था कि दुकानदारों को वहां से क्यों हटाया गया था। वहीं सरकार से भी पूछा था कि उस इलाके में ऐसे कितनी घटनाएं हुई हैं। जिसके बाद निगम और सरकार की ओर से जवाब दिया गया था।
बता दें कि 27 जनवरी को मोरहाबादी में पूर्व सीएम शिबू सोरेन के आवास पास स्कूटी सवार चार अपराधियों ने गोलीबारी की। जिसमें कालू लामा नामक अपराधी की मौत हो गयी थी और दो युवक बुरी तरह घायल हो गए थे। जिसके बाद 28 जनवरी की शाम 6:00 बजे के बाद जिला प्रशासन ने मोरहाबादी में धारा 144 लगा दी थी। वहीं रांची नगर निगम ने मोरहाबादी के फुटपाथ में दुकान लगाने वाले दुकानदारों को तुरंत ठेला-खोमचा हटाने का आदेश दिया था। जिस कारण वहां के दुकानदारों को काफी परेशानी हो रही थी। याचिका 202 दुकानदारों की ओर से दायर की गई है।